LPG Gas कनेक्शन एक शहर से दूसरे शहर तथा एक ही शहर में दूसरे जगह कैसे ट्रांसफर करते है तथा इन सब प्रतिक्रिया में क्या लगता है तथा कितनी खर्च लगती है ? सारी जानकारी यह दी गई है ध्यान से पढ़े।
एक ही शहर में ट्रांसफर करने का नियम:
एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन ट्रांसफर करने का खास नियम है. यह काम एक शहर से दूसरे शहर या एक ही शहर में दूसरे डिस्ट्रिब्यूटर के कार्यक्षेत्र में हो सकता है. अगर एक ही शहर में किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसका नियम आसान है. इसमें आपको गैस सिलेंडर और रेगुलेटर जमा कराने की जरूरत नहीं होती है.
LPG association exchange: एक शहर में आप गैस कनेक्शन ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए आपको गैस सिलेंडर और रेगुलेटर जमा करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप शहर बदल रहे हैं, किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो उसका नियम अलग है।
LPG कनेक्शन ट्रांसफर करने का चार्ज क्या है, सिलेंडर का नया पासबुक बनाने में कितना लगता है खर्च सांकेतिक तस्वीर एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन ट्रान्सफर करने का खास नियम है. यह काम एक शहर से दूसरे शहर या एक ही शहर में दूसरे डिस्ट्रिब्यूटर के कार्यक्षेत्र में हो सकता है. अगर एक ही शहर में किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसका नियम आसान है. इसमें आपको गैस सिलेंडर और रेगुलेटर जमा कराने की जरूरत नहीं होती है.
इसके लिए आपको गैस एजेंसी में जाना होगा. गैस एजेसी में आपसे गैस का कागज (सब्सक्रिप्शन वाउचर) लिया जाता है. उसके साथ एक फॉर्म भरना होता है जिसमें नाम, पता आदि की जानकारी देनी होती है. इसके आधार पर गैस एजेंसी आपको ई-कस्टमर ट्रांसफर एडवाइस (e-CTA) जारी करती है. यह एक तरह से सब्सक्रिप्शन वाउचर जमा करने के बाद आपको एक कोड दिया जाता है. ई-सीटीए और यह code 3 महीने तक वैध होता है
इसमें चार्ज कितना लगता है?
अगर आप इसी के साथ गैस कनेक्शन अपने नाम करा रहे हैं, जब कनेक्शन आपके परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर है तो इसका पूरा केवाईसी होगा. इसमें आपको एक पहचान पत्र देना होता है. केवाईसी, गैस कनेक्शन होल्डर के नाम में बदलाव और गैस कनेक्शन का ट्रांसफर, ये तीनों काम एक साथ हो सकते हैं. इसके लिए गैस एजेंसी आपसे 118 रुपये का चार्ज ले सकती है. इसके साथ ही जब आप नई गैस एजेंसी में जाएंगे, तो वहां 58 रुपये देकर नया पासबुक प्राप्त कर सकते हैं, और यह राशि आपके शहर के हिसाब से बदल भी सकते है।
जब आप नए गैस एजेंसी में जाते हा तो वहा आपको ( e TCA ) ले कर जाना पड़ता है तथा नए कनेक्शन के लिए आप जहा रह रहे है वर्तमान में इस घर का पता देना पड़ता है जिसमे आप बिजली बिल, पानी बिल दे सकते है, और अगर आप रेंट पर रह रहे है तो रेंट का एग्रीमेंट पेपर भी दे सकते है लेकिन उसमे बिजली बिल का जिक्र होना चाहिए, तथा आपसे आपको नए पासबुक लेते टाइम एक ( e-TCA ) कोड मांगा जाता है जो की आपको पुराने वाले एजेंसी से मिलता है उसे देने तथा 58 रुपए देने के बाद आपको नया पासबुक मिल जायेगा
दूसरे शहर में ट्रांसफर का नियम :
LPG गैस कनेक्शन यदि आप दूसरे शहर में ट्रांसफर करते है तो यहा दूसरा नियम है, एक ही शहर में ट्रांसफर करने पे आपको गैस सिलेंडर तथा रेगुलेटर जमा नही करना पड़ता परंतु दूसरे शहर में ट्रांसफर करने पर आपको गैस सिलेंडर और रेगुलेटर जमा करना पड़ेगा, साथ में आपको सब्सक्रिप्शन भाऊचर भी जमा करना पड़ेगा, इसी के आधार पर एजेंसी आपको टर्मिनेशन भाऊचर बना कर देगी
यह भाऊचर पूरे एक साल के लिए वैध होता है, और इस के साथ आपको सिलेंडर की राशी भी रिफंड कर दिया जाता है, दूसरे शहर में आप इस भाऊचर से नया सिलेंडर ले सकते है अपना सब्सक्रिप्शन भाऊचर जमा कर के साथ में आपको रेगुलेटर भी मिल जाता है।
कनेक्शन में नाम कैसे बदलवाए तथा कितना खर्च लगेगा ?
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक, एलपीजी गैस कनेक्शन में नाम बदलवाने के लिए कोई शुल्क नहीं चुकाना होता है. एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री संसद में यह बात बता चुके हैं. गैस सिलेंडर और रेगुलेटर के लिए डिपॉजिट मनी गैस एजेंसियों के पास रहती है. अगर अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन ट्रांसफर कर रहे हैं तो डिपॉजिट मनी नहीं लौटाई जाती. वह एजेंसी के पास ही रहती है. आप उसका कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
गैस कनेक्शन में नाम बदलवाने में डिपोजिट राशि उतना ही देना होगा जितना अपने पहले दिया था लेकिन आप कनेक्शन अपने परिवार से अलग किसी के नाम पर करवाते है तो तो उस स्तिथि में आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है।
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